नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रजनीश बंसल के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजलि जैन के मार्गदर्शन में आज गांव हुडीना में विधवा महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
महिलाओं को विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधवाओं के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं व महिलाओं के विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को अपने जीवन यापन के लिए विधवा पेंशन दी जाती है तथा हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज मुक्त लोन सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके तहत कोई विधवा अगर अपना स्वयं का कारोबार करना चाहती है तो सरकार उसको स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देती है।
इस मौके पर एसएचओ शारदा देवी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करने पर तुरंत महिला पुलिस उसकी सहायता के लिए पहुंच जाएगी। इस प्रकार हरियाणा सरकार अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा महिला पुलिस थाना अलग से स्थापित करके प्रदान कर रही है। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुनीता देवी ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया तथा सभी को इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए उनकी मदद करने का वायदा किया।
इस अवसर पर सुमित्रा देवी, उर्मिला, आशा कुमारी, दीपिका व कृष्णा उपस्थित थे।
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