Aaj Samaj (आज समाज), Awareness Camp For Women ,नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रजनीश बंसल के दिशा निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता के मार्गदर्शन में आज बीडीपीओ कार्यालय महेंद्रगढ़ में महिलाओं के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता ने महिलाओं को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। यह महिलाओं की गरिमा प्रदान करता है और उनमें राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाता है। यह शिविर लगाने का उद्देश्य बुनियादी कानूनी नियमों का ज्ञान प्रदान करना है जिससे की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं को उपयुक्त बनाया जा सके।
यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के बारे में दी जानकारी
साथ ही उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए पुलिस न्यायपालिका से संपर्क करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारिवारिक कानून, आपराधिक और नागरिक कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पोस्को एक्ट तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसने उन लोगों के विशिष्ट श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जो मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए हकदार होंगे। यह आपका अधिकार है।
यह कोई दान नहीं है। उपमंडल विधिक सेवा समिति महेंद्रगढ़ के विधिक सेवक विजय सिंह ने बताया कि महेंद्रगढ़ कोर्ट में फ्रंट ऑफिस स्थापित है। इसमें कोई भी आकर कानूनी जानकारी ले सकता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ ऑफिस में हेल्पलाइन नंबर 01285-220052 व जिला विधिक प्राधिकरण नारनौल के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। कानूनी सलाह ले सकते हैं।
इस अवसर पर सीडीपीओ सरला यादव, नीतू यादव सुपरवाइजर, किरण, पिंकी, दर्शाना शिवानी सुपरवाइजर व अन्य महिलाएं उपस्थित रही।
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