योजनाओं को और अधिक पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए ऑटोमेटिड राशन कार्ड स्कीम शुरू

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Automated Ration Card Scheme
Automated Ration Card Scheme
  • पीपीटी में आय से संबंधित शिकायत के लिए सीएससी सेंटर पर जाकर करें आवेदन : वैशाली सिंह
  • सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जुड़ेंगे और कटेंगे बीपीएल श्रेणी के नाम, कहीं भी आवेदन की जरूरत नहीं
  • आय से संबंधित शिकायत के बाद कमेटी करेगी वेरिफिकेशन

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

अब प्रदेश के 1.80 लाख रुपए से नीचे की वार्षिक आय वाले परिवारों को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है। नई स्कीम से जिला महेंद्रगढ़ के कई लाभार्थी बीपीएल श्रेणी में जुड़े हैं तथा कुछ परिवार इस श्रेणी से बाहर भी हुए हैं। अगर किसी परिवार को परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करानी है तो वह संबंधित सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकता है।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अब विभिन्न योजनाओं को और अधिक पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए ऑटोमेटिड राशन कार्ड स्कीम शुरू की है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1.80 लाख रुपए से नीचे की वार्षिक आय वाले परिवारों को अब बीपीएल को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

एडीसी ने स्पष्ट किया कि आय के साथ साथ कुछ और भी मापदंड हैं जैसे कि बिजली का बिल, परिवार की प्रॉपर्टी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अनाज की बिक्री।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ऑटोमेटिड राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया था। अब भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही राशन कार्ड बनेंगे तथा उनकी श्रेणी भी निर्धारित होगी। कोई भी नागरिक अपना राशन कार्ड सरल हरियाणा पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है। जो परिवार जिस भी श्रेणी का पात्र होगा उसी श्रेणी का राशन कार्ड डाउनलोड होगा।

उन्होंने बताया कि इस ऑटोमेटिड राशन कार्ड स्कीम को शुरू करने से पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी परिवारों की वेरिफिकेशन करवाई है। उसी के आधार पर आय का निर्धारण किया गया है। अगर कोई भी नागरिक परिवार पहचान पत्र में दिखाई गई अपनी आय से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन करें। आवेदन के बाद संबंधित परिवार की कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन करवा दी जाएगी। इसके बाद भी अगर उसे इस संबंध में कोई लिखित में शिकायत देनी है तो वह संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका तथा बीडीपीओ कार्यालय में जोनल सिटीजन रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजर (जैड क्रीम) से संपर्क करें।

एडीसी ने नागरिकों से आह्वान किया कि अगर किसी वर्ष में कोई परिवार सरकार द्वारा निर्धारित 1.80 लाख रुपए आय के दायरे से बाहर आता है तो यह उसके लिए खुशी की बात है। अगर किसी परिवार किसी कारण आय कम हो जाती है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने आप ही वह परिवार बीपीएल श्रेणी में आ जाएगा इसके लिए कहीं भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

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