Auto Appeal System : प्रशासनिक कार्यशैली की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने उठाया प्रभावी कदम – उपायुक्त

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Auto Appeal System
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Aaj Samaj (आज समाज),Auto Appeal System, करनाल,21 मई , इशिका ठाकुर :  हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा व उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऑटो अपील सिस्टम सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इस पर जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू किए गए आस पोर्टल से अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होगा तो आवेदन स्वतं ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है।

निर्धारित समयावधि के दौरान होगा अपील पर एक्शन

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि आमजन से सीधे जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों की सैकड़ों सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। इनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो रहे है। राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है।

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