Business News : जल्द बदल रहे हैं एटीएम के नियम

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Business News : जल्द बदल रहे हैं एटीएम के नियम
Business News : जल्द बदल रहे हैं एटीएम के नियम

आप भी जान लें नहीं तो होगी जेब ढीली

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वर्तमान में वित्तीय लेनदेन में एटीएम की एक बहुत ही अहम और मजबूत भूमिका हो गई है। यह न केवल ग्राहकों की पसंद बन चुके हैं बल्कि इससे वित्तीय संस्थाओं (बैंकों) के कर्मचारियों पर कार्य का भार भी कम किया है। आज करोड़ों लोग बिना बैंक गए ही एटीएम के द्वारा पैसे निकाल लेते हैं जिससे उनका समय और धन दोनों की बचत होती है। लेकिन अब जल्द ही एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एटीएम सेवा में क्या बदलाव होने जा रहा है ताकि आपको किसी अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।

फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के बाद देना होगा ज्यादा शुल्क

हर बैंक अपने उपभोक्ताओं को प्रति माह कुछ फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मुहैया करता है। अब इन फ्री लिमिट के बाद यदि हम एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। एटीएम से फ्री निकासी की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर 1 मई से बैंक अपने ग्राहकों हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये चार्ज करेगा। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर वसूले जाने वाले चार्ज को 23 रुपए प्रति लेनदेन करने की मंजूरी दे दी है।

हर निकासी पर 2 रुपए अधिक चार्ज

यह चार्ज महीने में फ्री निकासी की लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने अधिकतम 5 बार फ्री ट्रांजेक्शन (फाइनेंशियल और नॉनफाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सहित) के लिए एलिजिबल हैं। महानगरों में वे 3 फ्री ट्रांजेक्शन और अन्य जगहों पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं । इससे अधिक लेनदेन करने पर बैंक चार्ज वसूलते हैं।

आरबीआई ने सर्कुलर के जरिए दी जानकारी

हाल ही जारी सर्कुलर के जरिए में आरबीआई ने कहा फ्री ट्रांजेक्शन के अलावा ग्राहक से हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। यह बदलाव एक मई 2025 से लागू होगा। फिलहाल बैंकों को ग्राहक द्वारा फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए अधिकतम 21 रुपए चार्ज लेने की अनुमति है। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश, यथावश्यक बदलावों के साथ ह्यकैश रिसाइक्लर मशीन (नकद जमा लेनदेन के अलावा) पर किए गए ट्रांजेक्शन पर भी लागू होंगे।