प्रभजीत सिहं लक्की, यमुनानगर :
एटीएम में पैसा नहीं होने की समस्या से अब उपभोक्ताओं को नहीं जूझना पड़ेगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इसके लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। यदि किसी बैंक के एटीएम में पैसा नहीं होगा, तो उस पर जुमार्ना लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एक अक्टूबर से संबंधित बैंक पर 10 हजार रुपये का जुमार्ना लगेगा। अक्सर लोगों को एटीएम में पैसा न होने पर परेशानी झेलनी पड़ती थी। बड़े बैंकों तक के एटीएम खाली पड़े रहते थे। इसे देखते हुए आरबीआइ ने बैंकों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए थे। दरअसल, आरबीआइ ने यह व्यवस्था अगस्त में दी थी, लेकिन जिले में बैंकों को अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था। अब बैंक नई व्यवस्था के तहत एटीएम में कैश रखेंगे। जिससे उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
मशीन में समय पर डाली जाएगी नकदी ।
रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसमें सभी एटीएम को शामिल किया गया है। गैर बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले व्हाइट लेबल एटीएम को भी इसमें शामिल किया गया है।
कैश है या नहीं आरबीआइ रखेगी नजर :
एटीएम में कैश है या नहीं इसकी रिपोर्ट संबंधित बैंक आरबीआइ को भेजेगा। इसके लिए ग्राहकों को कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी। ये व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी होंगी। इसमें कुछ भी छिपाना संभव नहीं होगा।
कोट्स : एलडीएम रणधीर सिंह ने बताया कि एक महीने में अधिकतम दस घंटे तक कैशलेस रहता है, तो बैंक पर जुमार्ना लगेगा। आरबीआइ ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इसका बैंकों से सख्ती से पालन करना होगा।
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