पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के भाजपा उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर नामांकन पत्र में पुलिस केसों को छिपाने का आरोप

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पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के भाजपा उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर नामांकन पत्र में पुलिस केसों को छिपाने का आरोप
पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के भाजपा उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर नामांकन पत्र में पुलिस केसों को छिपाने का आरोप
आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। नामांकन पत्र में अपराधों का ब्यौरा छिपा कर पालिका चुनाव लड़ भाजपा चेयरमैन पद उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर मंडराया भारी खतरा। आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर ने सबूतों सहित चुनाव आयुक्त, डीसी व एसडीएम को शिकायत भेज कर कुच्छल का नामांकन रद्द करने व अशोक कुच्छल सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ व चुनाव प्रभारी राजीव जैन आदि भाजपा नेताओं के विरुद्ध धोखाधडी व षड्यंत्र के जुर्म मे मुक़ददमा दर्ज करवा के गिरफ्तारी की मांग की है। कपूर के अनुसार एसडीएम अश्वनी मलिक ने उन्हें बताया कि कुच्छल को आज ही नोटिस देकर जवाब तलब किया जा रहा है। शिकायत पहले मिलती तो नामांकन रद्द हो जाता।  नामांकन फिलहाल रद्द तो नहीं किया जा सकेगा, परन्तु वह अगर चुनाव जीत गया तो 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित होगा।

ये है मामला

कपूर ने बताया कि 6 नवंबर 2017 को अशोक कुच्छल को समालखा पुलिस ने जिस्म फ़रोशी के धंधे मे 20 लाख रुपए की दलाली व फिरौती लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। करीब एक साल तक जेल में रहने बाद कुच्छल को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आया। अदालत में उस पर संगीन जुर्म में आरोप निर्धारित हो चुके हैं, मामला कोर्ट में लंबित है और 12 जुलाई 2022 को अगली सुनवाई होनी है।

 

पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के भाजपा उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर नामांकन पत्र में पुलिस केसों को छिपाने का आरोप
पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के भाजपा उम्मीदवार अशोक कुच्छल पर नामांकन पत्र में पुलिस केसों को छिपाने का आरोप

नामांकन फार्म के शपथ में झूठा शपथ पत्र दिया

कपूर ने बताया कि कुच्छल ने नामांकन फार्म के शपथ में झूठा शपथ पत्र दिया कि उस पर कहीं कोई केस लंबित नहीं है और न ही उसे अदालत ने आरोपित किया है। कपूर ने बताया कि कुच्छल ने इन संगीन अपराधिक केसों का ब्यौरा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व राजीव जैन आदि से साज बाज हो कर छिपाया। वरना नामांकन ही रद्द हो जाता, क्योंकि नियमानुसार इतने संगीन जुर्म में अदालत से आरोपित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।

नामांकन रद्द होने बारे नियम

हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम -1978 के बिंदु 21 के अनुसार कोई भी वह व्यक्ति नगरपालिका प्रधान अथवा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता जो अदालत से सजायफ़्ता है अथवा जिसे 10 वर्ष या उससे ज्यादा सजा अवधि की सजा वाले केसों मे अदालत ने आरोपित कर रखा है।