कोर्ट ने ईडी को दिए जवाब दाखिल करने के निर्देश
Latest Delhi News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। गत दिवस सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ज्ञात रहे कि ईडी ने याचिका में कथित आबकारी घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकद्दमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी की प्रति मांगी है।
इस केस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की याचिका पर निर्देश दिया। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मंजूरी की प्रति नहीं दी गई है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने बताया कि हाल ही में उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपपत्र दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी। न्यायाधीश ने ईडी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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जमानत पर आने के बाद दिया था सीएम पद से इस्तीफा
ज्ञात रहे कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति में हुई धांधली केस में कई माह जेल में रहने के बाद पिछले दिनों जब जमानत पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने आते ही दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आतिशी को नया सीएम बनाया गया था।
पंजाब में आप की जीत पर केजरीवाल ने जताई खुशी
दूसरी तरफ पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चार विधानसभा सीट में से तीन पर आप की विजय पर खुशी जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि जनता अभी भी आम आदमी पार्टी को ही पसंद करती है और वह पंजाब में करवाए जा रहे विकास कार्यों के चलते सरकार के साथ है।