आज समाज डिजिटल, जयपुर:
Arrested in Jaipur Airport with 25.58 Lack: जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के साथ-साथ कोकिन और अब फॉरेन करेंसी की भी तस्करी होने लगी है। एयरपोर्ट पर शनिवार को कस्टम विभाग की टीम ने एक युवक के पास से 1 लाख 30,200 यूएई दिरहम बरामद किए है। युवक गुजरात का रहने वाला है और यह रुपए दुबई ले जाने की फिराक में था।
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गुजरात से मुंबई, मुंबई से डोमेस्टिक फ्लाइट में जयपुर पहुंचा Arrested in Jaipur Airport with 25.58 Lack
युवक गुजरात से मुंबई और वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट में जयपुर पहुंचा। यहां से दुबई जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया। युवक के पास से बरामद की गई ये विदेश मुद्रा भारतीय रुपए में 25 लाख 58,430 रुपए है। कस्टम ने युवक को फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत गिरफ्तार कर रुपए जब्त कर लिए है। कस्टम कमिश्नर राहुल नांगरे ने बताया कि कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल के नेतृत्व में हुई। उन्होंने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले यह युवक 25 साल का है।
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दुबई जाने की फिराक में था युवक Arrested in Jaipur Airport with 25.58 Lack
मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से शुक्रवार देर रात जयपुर पहुंचा था। यहां से यह युवक स्पाइस जेट की दुबई जाने की फिराक में था। उन्होंने बताया कि हमे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ऐसा एक पैसेंजर जयपुर से दुबई जा रहा है, जिसके पास विदेश मुद्रा है। जैसे ही युवक चैकिंग के लिए आया तो उसके बैग की स्कैनिंग के दौरान मुद्रा का पता चला। ट्रॉली बैग में कपड़ों की थैली में 6 गड्डियां दिरहम की रखी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर ही कस्टम को सूचना मिलने पर एजेंसियां सतर्क हो गई।
कॉस्मेटिक का बिजनेस करता है युवक Arrested in Jaipur Airport with 25.58 Lack
कस्टम अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में युवक ने बताया कि वह दुबई में कॉस्मेटिक आइटम का बिजनेस करता है। वहां से कॉस्मेटिक आइटम खरीदकर यहां लाता है और भारत में बेचता है। हालांकि कस्टम के अधिकारी इसे तस्करों का कैरियर मान रहे है। क्योंकि गोल्ड की खरीद के लिए ये रकम यहां से अक्सर भेजी जाती है। ऐसे में इन्ही युवकों को कैरियर बनाया जाता है, जिनसे पैसे भेजने और गोल्ड लाने का काम करवाया जाता है।
5 हजार यूएस डॉलर से ज्यादा की अनुमति नहीं Arrested in Jaipur Airport with 25.58 Lack
कस्टम अधिकारियों की माने तो फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत भारत से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे 5 हजार यूएस डॉलर तक ले जाने की अनुमति है। उससे ज्यादा की नकद रकम अगर कोई विदेश लेकर जाता है तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बिना डिक्लेयर करे विदेशी मुद्रा लेकर जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और सभी राशि को जब्त कर लिया जाता है।
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