सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान 34 हजार श्रद्धालुओं को कराई तीर्थ यात्रा

Punjab News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के लोगों को तीर्थ यात्रा की सुविधा को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत्त है। इस संबंध में एक अहम फैसला उस समय लिया गया जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करके हवाई, रेल, सड़क आवागमन और अन्य संभावित तरीकों के माध्यम से पंजाबवासियों को आरामदायक तीर्थ यात्रा करवाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के गठन को भी सहमति दे दी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरूआत की थी और रेलगाड़ी/बसों के माध्यम से लगभग 34 हजार श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। पंजाब तीर्थ यात्रा समिति इस योजना के तहत यात्रा प्रबंधों को कुशल एवं सुचारू बनाने का कार्य देखेगी।

डिजिटल हस्ताक्षर हेतु पीआईसीटीसी एकमात्र एजेंसी नामित

कैबिनेट ने पंजाब इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी कापोर्रेशन लिमिटेड (पीआईसीटीसी) को सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध कराने हेतु एकमात्र एजेंसी नामित करने को हरी झंडी दे दी। कापोर्रेशन को पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आईटी और आईटीईजी की खरीद के लिए भी नामित किया गया है। इसके अलावा सुशासन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी (जिसे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में जाना जाता था) और पंजाब इंफोटेक के बीच जिम्मेदारियों का औपचारिक रूप से विभाजन कर दिया गया है। इन मंजूरियों से शासन और खरीद प्रबंधन में सुधार, डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन और जनसाधारण सेवाओं में कार्यकुशलता आने की संभावना है।

जल संशोधन अधिनियम, को अपनाने की सहमति

कैबिनेट ने भारतीय संविधान की धारा 252 के नियम (1), जिसे नियम (2) के साथ पढ़ा जाए, की निरंतरता में भारतीय संसद द्वारा बनाए जल (संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2024 को लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह अधिनियम फौजदारी उत्तरदायित्व के स्थान पर वित्तीय जुमार्नों का प्रस्ताव करता है और यह निर्धारित करता है कि इस अधिनियम के अनुपालन न करने पर सक्षम अधिकारी के माध्यम से वित्तीय जुमार्ना लगाया जाएगा। जल (संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2024 स्वभावत: प्रगतिशील है। इस कारण पंजाब सरकार द्वारा इसे अपनाया गया है क्योंकि यह छोटे अपराधों को अपराधों की श्रेणी से निकाल कर तार्किक बनाता है, जिससे कारोबार और ठहर को सरल बनाने में मदद मिलेगी।

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