Pension Schemes : वृद्धावस्था, दिव्यांग, अविवाहित व विधुर पात्रों को वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

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Aaj Samaj (आज समाज),Pension Schemes,पानीपत : हरियाणा सरकार द्वारा समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, 0-18 स्कुल न जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता, किन्नर भत्ता, बौना भत्ता, अविवाहित व विधुर पात्रों को वित्तीय सहायता, कैंसर की बीमारी (तीसरी व चौथी स्टेज) से पीड़ित पात्रों को वित्तीय सहायता व दुर्लभ बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि संचालित की जा रही है।

 

पात्र आवेदक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पैंशन, अविवाहित व विधुर पात्रों को वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र आवेदक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डाटा प्राप्त होने उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा पात्रों से पेंशन लेने हेतु स्वीकृति ली जाती है तथा उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है। जिला पानीपत में अब तक 10086 पात्रों की वृद्धावस्था पेंशन, 386 पात्रों की दिव्यांग पैंशन, 567 पात्रों की विधुर व अविवाहित पात्रों को वित्तीय सहायता व 42 विधवा पात्रों की प्रोएक्टिव के माध्यम से पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। जिसके लिए इन पात्रों को कही भी पेंशन हेतु आवेदन नहीं करना पडा।

 

खातों में विभाग द्वारा अगले माह से पेंशन डाली जाएगी

जिला पानीपत के कुल 824 पेंशन लाभार्थी जिनमें से 751 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी व 73 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है के खातों में विभाग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को पेंशन डाली जाएगी व कुल 936 पेंशन लाभार्थी, जिनमें से 908 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी व 28 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है के खातों में विभाग द्वारा अगले माह से पेंशन डाली जागी। ये वह नए लाभार्थी हैं जिन्हें पैशन पहली बार प्राप्त होगी।

 

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