आर्थिक मदद के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल करना होगा ऑनलाइन आवेदन: डीसी
आर्थिक मदद के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल करना होगा ऑनलाइन आवेदन: डीसी
आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। जिला उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना के कारण अकाल मौत का ग्रास बने नागरिकों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जी रही है। प्रभावित पात्र परिजनों को आर्थिक मदद के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समयावधि भी निर्धारित है।
सहायता राशि के लिए 25 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं
उपायुक्त ने निर्धारित समयावधि की जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च 2022 से पहले कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है, उक्त से मृतक के परिजन सहायता राशि के लिए 25 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 मार्च के बाद वाले मामलों में मृत्यु के 90 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आवेदन नहीं कर पाया हो तो वह इस विषय को लेकर गठित ग्रीवेंस रिडरेसल कमेटी के समक्ष अपील कर सकता है। कमेटी आवेदक से जुड़ी जानकारी का अध्ययन कर मामले में निर्णय लेगी।
आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी
उन्होंने बताया कि संबंधित को परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और कोविड पॉजीटिव होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे पीड़ित परिवार उठा सकते हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु कोरोना की बीमारी से हुई हो या कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर हुई हो।
राशि नहीं प्राप्त नहीं होने पर शिकायत उपायुक्त कार्यालय में कर सकते है
वर्ष 2020 व 2021 के दौरान कोरोना के कारण जिस परिवार के सदस्य की मौत हुई है, ऐसे पीड़ित परिवार आर्थिक मदद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे पीड़ित परिवार जिन्होंने अभी तक मृतक का मृत्यु प्रमाण किन्ही कारणों से नहीं बनवाया है। ऐसे परिजन अपने नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीडि़त परिवार को आवेदन बाद 30 दिनों में सहायता राशि नहीं प्राप्त नहीं होने पर वह अपनी शिकायत उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में कर सकते है।