Announced Give One-time Exemption On Property Tax प्रॉपर्टी टैक्स पर एक एकमुश्त छूट का किया एलान

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Announced Give One-time Exemption On Property Tax

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आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़

हरियाणा के स्वस्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 31 मार्च, 2022 तक राज्य सरकार ने ऐसे सभी संपत्ति करदाताओं को वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2020-21 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया के ब्याज पर एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने अपने लंबित संपत्ति कर का बकाया का भुगतान नहीं किया है। इस फ़ैसले से राज्य के लगभग 18 लाख 80 हज़ार संपत्ति कर-दाताओं को लाभ मिलेगा।

31 मार्च 2022 तक ही मिलेगी छूट

विज ने कहा कि यदि ऐसे संपत्ति करदाता अपने संपत्ति कर के समस्त बकाया का भुगतान आगामी 31 मार्च, 2022 तक कर देते हैं तो उन्हें ब्याज पर एकमुश्त छूट का लाभ दिया जाएगा।(Announced Give One-time Exemption On Property Tax)  उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2021 तक जिस किसी का भी संपत्ति कर बकाया है और वह 31 मार्च, 2022 तक समस्त संपत्ति कर का भुगतान कर देता है तो ऐसे सभी संपत्ति करदाताओं को ब्याज में एकमुश्त छूट प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 18 लाख 80 हजार संपत्ति करदाताओं को राहत मिलेगी, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, इंडस्ट्रीयल, संस्थाएं इत्यादि भी शामिल है।(Announced Give One-time Exemption On Property Tax) शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में संपत्ति करदाताओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण वे सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित संपत्ति कर योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे।(Announced Give One-time Exemption On Property Tax) उन्होंने कहा कि चूंकि संपत्ति करदाता इस तरह की वित्तीय बाधाओं के कारण अपने संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है इसलिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर ब्याज माफ करने के अनुरोध को स्वीकारते हुए ऐसे संपत्ति कर-दाताओं को राहत/सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।

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