Punjab News:पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी

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पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर जिलों के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 675 ला•ाार्थियों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर जिलों के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 675 ला•ाार्थियों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी

चंडीगढ़(आज समाज )। पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बठिंडा, मानसा और एसबीएस नगर जिलों के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 675 ला•ाार्थियों के लिए 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस राशि में वर्ष 2023-24 की पिछड़ी श्रेणियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ला•ाार्थियों की लंबित आवेदनों को वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 675 ला•ाार्थियों को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला बठिंडा के 33 ला•ाार्थियों, मानसा के 46 ला•ाार्थियों और एसबीएस नगर के 196 ला•ाार्थियों को आशीर्वाद फार बीसीज एंड ईडब्ल्यूएस योजना के तहत कवर किया गया है।

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का ला•ा लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना का ला•ा ले सकती हैं।

डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की •ालाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता का •ाुगतान सीधे ला•ाार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।