Amit Shah Parliament: नए क्रिमिनल लॉ के तहत सशस्त्र प्रदर्शन करने वाले देशद्रोह के जुर्म में जाएंगे जेल

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Amit Shah Parliament
बुधवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह।

Aaj Samaj (आज समाज), Amit Shah Parliament, नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल लॉ पर बात की। उन्होंने कहा कि गांधी व पटेल समेत देश के कई सेनानियोें को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला राजद्रोह कानून अब तक चलता रहा और पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही एतिहासिक फैसला लेकर राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यह कानून बनाया गया था। अमित शाह ने कहा, तीन नए क्रिमिनल लॉ के तहत सशस्त्र प्रदर्शन करने वाले अब देशद्रोह के जुर्म में जेल जाएंगे।

  • गांधी, पटेल समेत कई सेनानियों को जेल पहुंचाने वाला कानून खत्म

पहले 485 धाराएं थी, अब 531 होंगी

अमित शाह ने कहा, मैं इन तीन विधेयकों को लेकर आया हूं। आपने उन्हें स्थायी समिति को भेजने की मांग की। समिति ने उसमें कई संशोधन करने की अपील की थी, इसीलिए मैं वो तीनों बिल वापस लेकर नए बिल लेकर आया हूं। गृह मंत्री ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले 485 धाराएं थी जो अब 531 धाराएं होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने राजद्रोह की जगह इस लॉ को अब देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है।

संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई

अमित शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे आजाद रहने का हक नहीं, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह समझ लीजिए। देश का विरोध करने वाले को जेल जाना होगा।

पहले की सरकारों में आतंकवाद के खिलाफ नहीं था जीरो टॉलरेंस

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हमारा वादा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। पहले इसका जिक्र ही नहीं था। जहां कांग्रेस सरकार होती थी, वहां लोगों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाते थे। देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं नहीं थीं, संसद में बैठे लोग उसे मानवाधिकार बताकर विरोध करते थे, जबकि आतंकवाद मानवाधिकार के खिलाफ है।

तय होगी पुलिस की जवाबदेही

अमित शाह ने कहा- नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी।

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