आज समाज डिजिटल, पानीपत:
Amendments to the Flag Code of India : भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय झण्डा संहिता में संशोधन के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग संप्रदर्शन, ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है जो गृहमंत्रालय की वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमएचएडॉटजीओवीडॉटइन {www.mha.gov.in} पर भी उपलब्ध है। Amendments to the Flag Code of India
उन्होंने बताया कि भारतीय झण्डा संहिता 2002 के भाग-1 के पैरा 1.2 को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रीय झण्डा हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती, पॉलिएस्टर/ऊनी/सिल्क/खादी के कपड़े से ही बनाया गया हो। Amendments to the Flag Code of India