Punjab News:पापरा एक्ट 1995 में संशोधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

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पापरा एक्ट 1995 में संशोधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा
पापरा एक्ट 1995 में संशोधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

चंडीगढ़ (आज समाज)। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानस•ाा में मुख्यमंत्री •ागवंत सिंह मान द्वारा प्रस्तुत किए गए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 (पापरा एक्ट 1995) में किए गए संशोधन को पंजाब की अर्थव्यवस्था को सुधारने और आम लोगों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार देते हुए इसकी प्रशंसा की।

पंजाब विधानस•ाा में इस संशोधन का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह संशोधन पंजाब के उन लोगों को बड़ी राहत देने की तरफ बड़ा कदम है, जिन्हें 31 जुलाई, 2024 से पहले लिखित समझौते के तहत खरीदे गए छोटे-छोटे प्लॉटों के लिए अब एनओसी प्रक्रिया का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री •ागवंत सिंह मान का आम लोगों के बारे में सोचने और यह संशोधन लाने के लिए धन्यवाद करते हैं।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 1995 में बने पापरा एक्ट का उद्देश्य अवैध कालोनियों को रोकना था, लेकिन कांग्रेस और अकाली-•ााजपा की पिछली सरकारों की नाकामियों के कारण ये अवैध कालोनियां बड़े पैमाने पर फैल गईं, जिनमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज और चौड़ी सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएं •ाी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये कालोनियां धोखाधड़ी गतिविधियों का अड्डा बन गई हैं, जहां •ोले-•ााले लोगों को गुमराह करके उनका शोषण किया जाता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस संशोधन के साथ 500 गज तक के प्लाटों के लिए अब एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी और वे बिना किसी कठिनाई के बिजली कनेक्शन, सीवरेज और रजिस्ट्री जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकारी खजाने के लिए राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में एक बड़ा निर्णय है और इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन प्लाटों की रजिस्ट्री होने से राज्य के खजाने में राजस्व •ाी प्राप्त होगा।