इशिका ठाकुर, कुरुक्षेत्र:
अनुसूचित जाति वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों को किया गया योजना में शामिल। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डा. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा।

आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए

अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि योजना को लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

योजना के तहत करें ऑनलाइन आवेदन

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा एससीबीसी डॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।

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