Ambala News : सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश:डीसी पार्थ गुप्ता

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Ambala News : अंबाला। जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान दिवस 5 अक्टूबर, 2024 (शनिवार) को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। यह हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 18.09.2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों, जो कि हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है उनके लिए 5 अक्टूबर, 2024 हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि इसके साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों व निजी संस्थानों के उन कर्मचारियों जो की हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है, उनको भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत मतदान के दिन 5 अक्टूबर, 2024 को सवेतन अवकाश अधिसूचित किया है। इस बारे श्रम विभाग ने भी पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के सेक्शन 28 व कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 65 के तहत अधिसूचना जारी की है। इनके उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवकाश को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिक्षण संस्थानों सहित सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-65 के तहत छूट दी गई है। बताया गया कि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (श्रम) कार्यालय, दिल्ली सरकार द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया हैं।