- सीआईए-1 अंबाला के पुलिस दल ने की कार्यवाही
Ambala News | अंबाला। पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिहँ भोरिया के निदेर्शानुसार अम्बाला पुलिस द्वारा चोरी/लूट/स्नैचिंग की वारदातों पर अकुंश लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान थाना पंजोखरा साहिब में महिला के कानों से बालियां छीनने के दौरान मोटरसाईकिल से निचे गिरने पर लगी चोटों के कारण हुई मौत के मामले में 30 जुलाई 2024 को सीआईए-1 अम्बाला के पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गौरव व सर्बजीत उर्फ जोनी निवासी गाँव घर्मगढ़ थाना लालरू जिला मोहाली पंजाब को मुकदमा नं0 135 दिनांक 26 जुलाई 2024 धारा 309 (4), 105बीएनएस थाना पंजोखरा साहिब में गिरफ्तार कर दिनांक 31 जुलाई 2024 को आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 03 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया था।
आरोपियो को कल दिनांक 03 अगस्त 2024 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता अजय कुमार निवासी गाँव अमीपुर ने 26 जुलाई 2024 को थाना पंजोखरा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 जुलाई 2024 को गाँव मण्डौर नजदीक फतेह फिलिंग स्टेशन के पास बिना नम्बर की मोटरसाईकिल पर सवार दो अज्ञात आरोपियों ने मेरी मोटरसाईकिल पर बैठी मेरी माता जी के कानों से झपटा मारकर उसकी सोने की बालियाँ छीन ली, छीना झपटी के दौरान सडक पर गिरने के कारण मेरी माता जी को गम्भीर चोटें आई थी ।
गम्भीर चोटें लगने के कारण दौराने ईलाज शिकायतकर्ता की माता जी की मृत्यु हो गई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जिम्मेवारी सीआईए-1 अम्बाला के पुलिस दल को सौंप दी थी। आरोपी सर्वजीत उर्फ जोनी के खिलाफ मोहाली पंजाब, पंचकुला व अम्बाला में डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्ज एक्ट, एन0डी0पीएस एक्ट, लडाई झगडा सहित 11 मामले दर्ज है।
आरोपी मुकदमा नम्बर 196 दिनांक 31 दिसम्बर 2014 थाना रायपुररानी जिला पंचकुला फिरौती व हत्या के प्रयास के मामले में 13 साल की सजा हुई थी। जिसमे आरोपी 08 साल की सजा काट कर माननीय पंजाब व हरियणा हाई कोर्ट चण्डीगढ से दिसम्बर 2022 से जमानत पर है। आरोपी गौरव भी सर्वजीत उर्फ जोनी के साथ मिलकर छीना झपटी की कई वारदातो को अंजाम दे चुका है।
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