Ambala News | अंबाला। पुलिस अधीक्षक अम्बाला द्वारा 25 अप्रैल 2022 को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राइविंग (बांई लेन) निर्धारित करने व बांई लेन में चलने बारे वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गोष्ठी बुलाई गई थी।
गोष्ठी में उपस्थित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर 8 नवम्बर 2024 को 27 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक बीते 840 दिनों में 36,731 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके हैं ।
पुलिस अधीक्षक अंबाला ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
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