Ambala News | अंबाला। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज 18 जुलाई 2024 को 30 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक बीते 738 दिनों में 34,166 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके है ।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि आप मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े व सड़क हादसों से बचा जा सके।
पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
यह भी पढ़ें : Ambala News : दुकानों को सील होने से बचाने के लिए किराया जमा करवाएं दुकानदार: अदिती
यह भी पढ़ें : Ambala News : डीएवी ( रिवरसाइड) में अलंकरण समारोह का आयोजन
यह भी पढ़ें : Ambala News : मेजर आर एन कपूर डी.ए.वी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के बच्चों को दिया गया गुड टच व बैड टच का ज्ञान
यह भी पढ़ें : Naraingarh News : समाधान शिविर में हुआ जन समस्याओं का समाधान
यह भी पढ़ें : Ambala News : पुलिस डीएवी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन
यह भी पढ़ें : Ambala News : पौधों का भंडारा कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश
यह भी पढ़ें : Ambala News : भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लायंस क्लब अंबाला ने फल, बिस्कुट किए वितरित
यह भी पढ़ें : National News : यूपी की तरह उत्तराखंड बीजेपी में भी रार