Ambala News | अंबाला। अंबाला पुलिस ने निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में न चलकर नियमों की उल्लंघना करने पर 17 फरवरी 2025 को 28 भारी वाहनों के चालान किए और बीते 48 दिनों में 1354 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके हैं ।
पुलिस अधीक्षक ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबंधक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि आप मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बांई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े तथा सड़क हादसों से बचा जा सके।
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