Ambala News | अंबाला। मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लंघना करने पर 3 सितंबर 2024 को 22 भारी वाहनों के चालान किए और अब तक बीते 780 दिनों में 35,520 भारी वाहनों के चालान किए जा चुके हैं।
पुलिस अधीक्षक अंबाला ने उप-पुलिस अधीक्षक, यातायात अम्बाला व प्रबंधक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बांई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना न करना पड़े व सड़क हादसों से बचा जा सके।
यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघना करता है तो उसका चालान किया जाए। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
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