Ambala News : चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम अंकित होना जरूरी : डीसी

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Ambala News | अंबाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी प्रिंटिग प्रेस यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जो भी प्रचार सामग्री छापेंगे, उसके तहत वे उस सामग्री पर प्रिंटिग प्रेस का नाम, पता अंकित करेंगे।

उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से सम्बन्धित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127ए का उल्लघंन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा निर्धारित की हुई है।

इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्चे का पूरा हिसाब-किताब रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिये जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि जिला चुनाव कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ-साथ सी-विजिल ऐप भी स्थापित कर दिया गया है। सी-विजिल ऐप पर कोई भी व्यक्ति कहीं पर यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना हो रही है, इस ऐप पर शिकायत कर सकता है, 100 मिनट के अंदर सम्बन्धित टीम मौके पर जाकर शिकायत का निपटान करेगी। सभी आर.ओ. एवं एसडीएम को भी निर्देश दिए गये हैं कि वे सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण करें और यदि वहां पर कोई आवश्यक कार्य किया जाने हैं, वे सभी समय रहते होने चाहिए।

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