Ambala News | अंबाला। दिनांक 21.08.2024 को जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा जिला अम्बाला के अर्बन एरिया अम्बाला छावनी के गांव पंजोखरा, तहसील अम्बाला छावनी व जिला अम्बाला में लगभग 2.75 एकड खसरा न0 121//15, 16, 25/1़ पर अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसमें कच्ची मिटटी की सड़कों के जाल तथा नीवों को अर्थ-मुविंग मशीन द्वारा पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया।
मौके पर, डयूटी मैजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार रोहित चैहान, सहायक नगर योजनाकार गरिमा, कनिष्ठ अभियंता रविन्द्र, भारी पुलिस बल के साथ मौका पर उपस्थित रहे तथा तोड-फोड के दौरान आमजन को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त किला खसरा न. में प्रोप्रट्री डिलरों द्वारा अवैध कालोनी काटने हेतू कच्ची सड़कों तथा नीवों का निर्माण किया गया था जिसे विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है।
इसलिए उपरोक्त भूमि के खसरा न. अच्छी तरह नोट कर लें कि इसमें किसी प्रकार की खरीद-फिरोखत न करें। क्योंकि प्रोपट्री डीलर कालोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे हैं जिनसे पूरी तहर सचेत रहने की आवश्यकता है। अत सभी को सूचित किया जाता है इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए तथा इन अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।
ऐसी अवैध कलोनियों/अवैध निर्माण के खिलाफ और विभाग द्वारा और ज्यादा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों/भू-माफीया के खिलाफ मुकद्में भी दर्ज करवाएं जाएगें। जिला नगर योजनाकार अम्बाला द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 एकड़ में रिहायशी कालोनी विकसित करने हेतू पॉलिसी जारी की हुई है।
जिसमें ईडीसी के चार्जजेस न के बराबर है। इसलिए अवैध कालोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कालोनी विकसित करें ताकि शहर को सुव्यस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।
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