(Ambala News) अम्बाला । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला प्रवीन की अध्यक्षता में एडीआर सैंटर अम्बाला मे न्याय रक्षक, पैनल अधिवक्ताओं, अधिकार मित्र व मेडिएटर्स के लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पैनल अधिवक्ता ज्योति कौशल ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों के बारे में बताया। उन्होंने बताया लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों को मिलाकर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी बनती है।
जून के महीने को हम प्राइड मंथ के रूप में मनाते हैं और कई देशों में यह महीना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के संघर्षों और जीत का जश्न मनाने का महीना होता है। लेकिन, फिर भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ सोशल भेदभाव होता है। भेदभाव न सिर्फ समाज, परिवार के सदस्य या दोस्त बल्कि कभी-कभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी करते हैं। एलजीबीटीक्यू युवाओं में क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यह भी देखा गया है कि गे (एमएसएम) और बायसेक्सुअल पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं में भी एचआईवी एड्स होने को खतरा ज्यादा होता है। लेस्बियन, ट्रांसजेंडर पुरुषों और बायसेक्सुअल में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा इनमें एचपीवी इंफेक्शन और सर्वाइकल या एनल कैंसर के साथ-साथ ओरल कैंसर के होने का खतरा भी होता है। ़
सीजेएम ने बताया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों को कभी उनकी पहचान से जज न करें। प्रवीन ने यह भी बताया कि यह कम्युनिटी शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी परेशान रहती है। मेडिकल और सोशल सपोर्ट और रेगुलर चेकअप की कमी के चलते बूढ़े लोगों में गंभीर बीमारियां जैसे कार्डियो वैस्कुलर का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार करने और मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक से मिलने में आपको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उनका एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों की समस्याओं की जल्द पहचान और ट्रीटमेंट के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इस विषय पर सभी न्याय रक्षक,पैनल अधिवक्ताओं,अधिकार मित्र व मेडिएटर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किये।
इसके अलावा सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीन ने बताया कि जनता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला द्वारा गावो में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे पैरा लिगल वालंटियर उपस्थित लोगों को उनकेे अधिकारो व सरकारी योजनाओ बारे अवगत करवा रहे हैं। उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति मुफत कानूनी सलाह व सहायता कि लिए जिला ए डी आर सैंटर, अम्बाला या हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर संपर्क कर सकता है।उन्होने पैरा लिगल वालंटियर से आग्रह किया कि वे जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करे व जरूरतमंद व्यक्तियों को संबधित विभाग मे प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतू व मुफत कानूनी सेवाए प्राप्त करने हेतू सहायता प्रदान करे।
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