Ambala News : अंबाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि अंबाला विधानसभा क्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए जिले में 968 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। इस बात की संभावना है कि स्थापित मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ हो सकती है और कुछ लोग मतदाताओं के सुचारू प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं तथा मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र में चुनाव प्रचार की रोकथाम तथा उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव बूथ स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, भारत के चुनाव आयोग के दिशा-निदेर्शों के अनुपालन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा पूरे अम्बाला जिले में मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र में चुनाव प्रचार की रोकथाम के लिए तत्काल निर्देश जारी किए गए है। इन आदेशों के तहत राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।
यहां तक कि जहां एक ही मतदान केंद्र परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा, प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके साथ बूथ पर उन कुर्सियों पर बैठे दो व्यक्तियों को मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक छाता या तिरपाल या कपड़े का टुकड़ा होगा। ऐसे बूथ को कनात या टेंट आदि से घेरा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ स्थापित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को, मतदान केंद्रों के नाम और क्रमांक पहले से ही आरओ को लिखित रूप में सूचित करना होगा, जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले उसे संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर परिषद/समिति, जिला परिषद, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत आदि से संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।
ऐसी लिखित अनुमति बूथ का रखरखाव करने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मांग किए जाने पर संबंधित पुलिस/चुनाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना आयोग के निदेर्शों के अनुसार सख्ती से मुद्रित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रत्येक बूथ पर उम्मीदवार, उसकी पार्टी और उसे आवंटित चुनाव चिह्न का नाम प्रदर्शित करने के लिए केवल एक बैनर की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसा बैनर लंबाई और चौड़ाई में तीन फीट गुणा 4/1/2 फीट से अधिक न हो। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी बैनर को कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारियों द्वारा हटा दिया जाएगा।