Ambala News : जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित

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Ambala News : जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित
बैठक को संबोधित करते डीसी।

Ambala News | अंबाला। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में पहली अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी।

इसके अलावा पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पंपलेट, इश्तेहार, बैनर, एलईडी आदि विज्ञापन सामग्री के लिए भी चुनाव आयोग ने दरें निर्धारित की हुई हैं, उसी अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में राशि जोड़ी जाएगी।

नगराधीश पूजा कुमारी ने प्रिंटिग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक ली

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता के दिशा-निदेर्शानुसार शुक्रवार को नगराधीश पूजा कुमारी ने प्रिंटिग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक ली। उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी प्रिंटिग प्रेस यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार से सम्बन्धित जो भी प्रचार सामग्री छापेंगे, उसके तहत वे उस सामग्री पर प्रिंटिग प्रेस का नाम, पता अंकित करेंगे।

उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से सम्बन्धित पम्पलेट व पोस्टर आदि छापना जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127ए का उल्लघंन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई अमल में लाए जाने का प्रावधान है।

उन्होने यह भी कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्चे का पूरा हिसाब-किताब रहे। इस मौके पर नगराधीश पूजा कुमारी, एलडीएम पुनीत कुमार, जिला चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार के साथ-साथ प्रिंटिग प्रेस के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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