Ambala News : 3 नए कानूनों बारे पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जानकारी

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Ambala News : 3 नए कानूनों बारे पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जानकारी

Ambala News | अंबाला। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए अपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक अम्बाला सुरेन्द्र सिंह भौरिया आईपीएस के मार्गदर्शन में अंबाला पुलिस व कानून विशेषज्ञ द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जा रहे है। सोमवार उ.प. पुलिस अधीक्षक अम्बाला छावनी रमेश गुलिया ने कानून विशेषज्ञ राजेश ढुल्ल व विद्यानन्द जी के साथ मिलकर पुलिस आॅडिटोरियम अम्बाला शहर में एक वर्कशॉप का आयोजन कर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को तीन नए कानूनों बारे विशेष जानकारी दी।

कानून विशेषज्ञ व पुलिस अधीकारियों द्वारा पिछले दिनो से लगातार नए कानूनों बारे जागरूकता अभियान चला कर आमजन व कर्मचारियों को तीन नए कानूनों बारे जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने कहा कि तीन नए अपराधिक कानूनों की जानकारी देकर आमजन में जागरूकता लाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि लोग नए काननों में हुए बदलावों तथा इसके लाभ के बारे जानकारी प्राप्त कर सके।

पुलिस अधीक्षक अम्बाला ने बताया कि तीन नये अपराधिक कानूनों को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय न्याय संहिता कानून के नाम से जाना जाएगा। पुरानी कानूनी धाराओं को नई कानूनी धाराओं में परिवर्तित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्तिम रिपोर्टअब नई धाराओं के तहत दर्ज होगीं। भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं थी वहीं अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं है। अंबाला पुलिस द्वारा नये कानूनों के तहत कार्यवाही करते हुए 1 जूलाई 2024 से सभी थानों में नये कानूनों के तहत मामले दर्ज किये जा रहे है।

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