Ambala News | अंबाला । जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा जिला अम्बाला के अर्बन एरिया नारायणगढ़ के गांव लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला में लगभग 1.48 एकड खसरा न0 38//8, 13 पर अवैध रूप से काटी गई कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसमें कच्ची मिटटी की सड़कों के जाल को अर्थ-मुविंग मशीन द्वारा पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया।
मौके पर, डयूटी मैजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान, पटवारी नेत्रपाल तथा कनिष्ठ अभियंता शानू रमन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे तथा तोड-फोड के दौरान आमजन को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त किला खसरा न0 में प्रोप्रट्री डिलरों द्वारा अवैध कालोनी काटने हेतू कच्ची सड़कों तथा नीवों का निर्माण किया गया था जिसे विभाग द्वारा तोड़ा जा रहा है।
इसलिए उपरोक्त भूमि के खसरा न0 अच्छी तरह नोट कर लें कि इसमें किसी प्रकार की खरीद-फिरोखत न करें। क्योंकि प्रोपट्री डीलर कालोनी के रेगूलर होने का झांसा देकर प्लाट बेच रहे हैं जिनसे पूरी तहर सचेत रहने की आवश्यकता है। अत सभी को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए तथा इन अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।
ऐसी अवैध कलोनियों/अवैध निर्माण के खिलाफ एवं विभाग द्वारा और ज्यादा सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों/भू-माफीया के खिलाफ मुकद्में भी दर्ज करवाएं जाएगें। जिला नगर योजनाकार अम्बाला द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा रिहायशी जोन में दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 एकड़ में रिहायशी कालोनी विकसित करने हेतू जो पॉलिसी जारी की गई है।
उसमें ई0डी0सी0 के चार्जजेस न के बराबर है। इसलिए अवैध कालोनी काटने वालों से अनुरोध है कि उपरोक्त पॉलिसी के तहत सरकार से नियमानुसार अनुमति लेकर कालोनी विकसित करें ताकि शहर को सुव्यस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।