- सभी नागरिकों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की करनी होगी अनुपालना
- जिला में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए जिलावासी करें प्रशासन का सहयोग
Ambala News | अंबाला। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निदेशार्नुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करना जरूरी हैं। प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें।
यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है, जिसमें हर नागरिक भी सार्थक भागीदारी होती है।
उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक-एक वोट कीमती है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का वोट बन चुका है, वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझें। वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं।
उन्होंने कहा है कि जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें।चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति-प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग ना करें।
इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निदेशार्नुसार वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधित शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने जिला के प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और लोकतंत्र के इस पवित्र पर्व में भागीदार बने।
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