Ambala News : 17 जुलाई से 2 महीने के लिए एसपी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 होगी लागू – डीसी डॉ. शालीन

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DC DR. SHALEEN

Ambala News | अम्बाला | जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर जिलाधीश डा0 शालीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये हैं। जिलाधीश ने बताया कि नवदीप सिंह जलबेड़ा की रिहाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन-पोलिटिकल) व किसान मजदूर मोर्चा द्वारा 17 व 18 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने की योजना प्रस्तावित है।

जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये इन आदेशो के तहत पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप या वाहन (कार, ट्रक, ट्रेक्टर, ट्रॅाली, टूव्हलीर, मॉडिफाई ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर, एक्सावेटर इत्यादि जो सम्पति को नुकसान पंहुचा सकता है) के चलने पर भी पाबंदी रहेगी।

कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि को लेकर चलने पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 17 जुलाई से आगामी दो मास तक लागू रहेंगे। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित को आदेश जारी किये गये हैं।

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