अंबाला। एडीसी अपराजिता ने कहा कि नैशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत क्रियांवित विभिन्न योजनाओ का लाभ दिव्यांगजनो तक पहुचाने के लिए व्यापक रूप से इस एक्ट का प्रचार-प्रसार कर लोगो को जागरूक करे और अधिक से अधिक दिव्यांगजनो को इसका लाभ पहुचाना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता गुरूवार को अपने कार्यालय मे नैशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंतर्गत गठित की गई जिला स्तरीय लोकल लैवल कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नैशनल ट्रस्ट एक्ट-1999 ऐसे व्यक्ति जिनमे स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता के कल्याण हेतु गठित एक्ट है जिसमे निशक्त व्यक्तियो के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है। उन्होने कहा कि दिव्यांगजनो के कल्याण के लिए सरकार सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिनके लाभ से दिव्यांगजनो का जीवन सुगम बन सकें। बैठक मे अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से रखे गए 8 एजेंडो की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिनमे से 3 अभिभावकों को कानूनी संरक्षता हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, 3 प्रार्थियों को संबंधित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए और 2 आवेदक अनुपस्थित रहें। इस मौके पर जिला न्यायवादी मनोज वशिष्ट, डिप्टी सीएमओ बलविन्द्र कौर, जिला समाज कल्याण विभाग से सतीश कुमार, प्रतिनिधि दिव्यांगजन सदस्य शेर सिंह, स्वैच्छिक संस्था के कन्वीनयर सत्यपाल के साथ- साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।
510 मरीजों ने उठाया शिविर का फायदा (Sirsa News) सिरसा। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स…
(Kaithal News) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों दौरा, मतदान प्रक्रिया…
सभ्य एवं स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण के लिए नशे को अलविदा कहना जरूरी : विधायक…
(Kaithal News) कैथल l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ष 2025 के अपने पहले मन…
(Kaithal News) कैथलl महाराणा प्रताप चौंक पर आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर हवनयज्ञ किया…
विद्यार्थियों का सम्मान उनकी मेहनत और समर्पण को करता है मान्यता प्रदान : सीएमए संजय…