Ambala News : अंबाला। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा एवं हरेडा द्वारा राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों की एक अनूठी योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवम्बर 2024 है। अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजकीय, संस्थागत, समूह आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपाय करने, तकनीक अपनाने, ऊर्जा दक्षता हासिल करने के फलस्वरूप राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से अलंकृत किया जाता है ।
इसके अलावा इनोवेशन/नई प्रौद्योगिकियां/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं जिनमें नवीन प्रचार परियोजनाएं शामिल हों, ऊर्जा संरक्षण में अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट से ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कुशल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाएं भी राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं। इन पुरस्कारों में 2 लाख रुपये तक की नकद राशि, स्मृति चिह्न तथा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा एवं हरेडा द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करने हेतु पात्र उपभोक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।
इस योजना के दिशा-निदेर्शों की एक प्रति हरेडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के बारे में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय अंबाला के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पात्र उपभोक्ता अपना आवेदन अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में 11 नवम्बर 2024 तक जमा करवा सकते हैं। एडीसी द्वारा जिला अंबाला में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजकीय, संस्थागत, समूह आवासीय भवनों के मालिकों, इनोवेशन/नई प्रौद्योगिकियां/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं जिनमें नवीन प्रचार परियोजनाएं शामिल हों , ऊर्जा संरक्षण में अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट से ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तथा कुशल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं से आह्वान किया है वे इन पुरस्कारों के लिए अधिक से अधिक आवेदन करें। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संबंधित जिले के अपर उपायुक्त-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी से विधिवत सत्यापित हैं।