Sirsa News:सिरसा में फर्जी सर्टिफिकेट पर एएलएम ने की 10 साल तक नौकरी, केस दर्ज

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सिरसा में फर्जी सर्टिफिकेट पर एएलएम ने की 10 साल तक नौकरी, केस दर्ज
सिरसा में फर्जी सर्टिफिकेट पर एएलएम ने की 10 साल तक नौकरी, केस दर्ज

Sirsa News (आज समाज)सिरसा: हरियाणा के सिरसा में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में एएलएम की नौकरी हासिल करने वाले युवक के खिलाफ थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक जिला हिसार के गांव किनाला का रहने वाला है। पुलिस ने उक्त कार्यकारी अभियंता सिटी डिवीजन सिरसा की शिकायत पर की है। जानकारी के अनुसार एचएसएससी हरियाणा पंचकूला द्वारा वर्ष 2011 में एएलएम के पद के लिए नियुक्तियां निकाली गई थी। हिसार जिला के गांव किनाला निवासी कुलदीप सिंह पुत्र टेक चंद का सहायक लाइनमैन (एएलएम) के पद पर चयन हो गया। बिजली निगम की ओर से शर्त के साथ चयन पत्र जारी किया गया था कि आपके चरित्र व शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का समय रहते सत्यापन कराया जाएगा। यदि किसी प्राधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल तथ्य रिपोर्ट किया जाता है तो बिना किसी नोटिस के सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। कुलदीप ने 26 जनवरी 2012 को एसडीओ पंजुआना के अधीन सिटी डिवीजन में एएलएम के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। निगम की ओर से उसके शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजे गए। सरकारी आईटीआई पादु नगर कानपुर के प्रिंसिपल ने 22 फरवरी 2023 को सूचित किया गया कि इस संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। बताया गया कि रोल नंबर 065718 ने अगस्त 2006 से जुलाई 2008 के लिए उनके द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड के अनुसार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रशिक्षण नहीं लिया। कुलदीप के प्रमाण पत्र फर्जी होने का पता चलने पर बिजली निगम ने 17 फरवरी 2023 उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। कुलदीप ने फर्जी दस्तावेजों के बल पर सरकारी नौकरी में रहते निगम से 45 लाख 37 हजार 77 रुपए वेतन पाया।

वेतन के तौर पर दी गई राशि की रिकवरी करेगा विभाग

बिजली निगम अब उक्त राशि की रिकवरी करेगा। जांच अधिकारी मदन का कहना है कि बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता की शिकायत पर आरोपी कुलदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।