नई दिल्ली:
जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में आवेदन दायर करने वाले दिल्ली दंगो की साजिश के आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की याचिका पर जेल अधिकारियों ने कहा कि हम उसके आरोपों की जांच करेंगे। अदालत के सामने शरजील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि आठ-नौ लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए थे और उसके साथ मारपीट करने लगे थे।
शरजील ने आरोप लगाया कि हाल ही में जेल के सहायक अधीक्षक ने तलाशी की आड़ में आठ-दस लोगों के साथ तिहाड़ जेल में उनके सेल में प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट करते हुए उसे आतंकवादी और देशद्रोही कहा।
14 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
कड़कड़डूमा अदालत स्थित लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में इमाम के वकील इब्राहिम द्वारा दायर आवेदन पर जेल अधिकारियों को श्आवेदक पर किए गए हमले और तलाशीश् के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अधिकारियों को किसी भी श्आगे के हमलेश् से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उनके वकील ने आरोप लगाया कि करीब 8 से 10 अपराधी 30 जून की शाम श्तलाशी के नाम पर इमाम के सेल में आए, उन्होंने इमाम की किताबें और कपड़े फेंक दिए और उनके साथ मारपीट की। शरजील इमाम की याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि जेल अधिकारियों को कथित घटना के गुरुवार 30 जून को शाम 7रू15 बजे से रात 8रू30 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। इमाम के वकील ने कहा कि उन्हें हमले के बारे में सोमवार 4 जुलाई को सूचित किया गया, जब उन्हें कठोर यूएपीए धाराओं के तहत दर्ज दंगों के मामले में पेश होने के लिए कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया गया था|