Allahabad High Court: ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर सर्वे को उचित बताया

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Allahabad High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट। 

Aaj Samaj (आज समाज), Allahabad High Court, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मंजूरी दे दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के सर्वे करवाने के आदेश को उचित मानते हुए मस्जिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया।

  • मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को दी थी चुनौती 
  • हाई कोर्ट ने सर्वे को न्याय हित में बताकर याचिका खारिज की

सर्वे से इंच भर भी नुकसान नहीं होगा : एएसआई

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई के हलफनामे पर उन्होंने कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा

जिला अदालत के आदेश को तत्काल लागू करना होगा

ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधविक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को तत्काल प्रभावी करने का आदेश दिया।

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