Allahabad court rejects the petition to stop Ram temple land worship: राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक की याचिका इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज की

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प्रयागराज। अयोध्या में पांच अगस्त राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्य अब निर्विघन हो सकेगा। भूमि पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई। इलाहाबाद कोर्ट में दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बता दें कि साकेत गोखले ने यह जनहित याचिका दायर की थी। वह दिल्ली मेंपत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी थी। इस लेटर में गोखलेने भूमि पूजन की तारीख को टालने को कहा था। कोर्ट ने लेटर पीटिशन को स्वीकार किया और इसे खारिज किया। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की और खारिज कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक- 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसे में इस पर रोक लगनी चाहिए।

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