प्रभजीत सिंह लक्की, Yamunanagar News: प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों के लिए शहरवासियों को अब निगम कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही अपने मोबाइल या सीएससी के माध्यम से से प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी त्रुटियां, नई प्रापर्टी आईडी बनाने, पार्ट आईडी बनवाने या फिर किसी भी तरह की आपत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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नई प्रॉपर्टी आईडी, पार्ट प्रॉपर्टी आईडी के एनडीसी पोर्टल पर कर सकते है आवेदन
इसके लिए स्थानीय शहरी निदेशालय ने दो पोर्टल की जगह नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से नया पोर्टल बनाया है। इस पर घर बैठे ही शहरवासी अपने मोबाइल या सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, सुविधाजनक ढंग से एनडीसी व प्रॉपर्टी बिल निकाल सकेंगे। ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहले कार्य यूएलबी की वेबसाइट पर होता था। उसके बाद उसको एनडीसी पोर्टल पर अपडेट किया जाता था। इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता था और शहरवासियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब एक ही पॉर्टल पर ये सब कार्य किए जाएंगे।
अपने मोबाइल या सीएससी के माध्यम से ही शहरवासी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटयूएलबीएचआरवाइएनडीसीडॉटओआरजी (www.ulbhryndc.org) पर जाना होगा। नई आईडी के लिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। नाम, पिता का नाम व मोाबाइल नंबर भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। जिले का नाम, नगर निगम या नगर पालिका का नाम, कॉलोनी का नाम भरें। अगले पेज पर प्रॉपर्टी मालिक को नाम, मोबाइल नंबर, प्रॉपर्टी की श्रेणी, यूनिट नंबर, प्लाट का आकार, निर्माण विवरण, कवर एरिया आदि भरना होगा। इसके लिए आईडी प्रूफ और परिवार पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा त्रुटियों को ठीक करने से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) लेने के लिए एनडीसी मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर उपभोक्ता को साइट पर जाना होगा। पहले अपना प्रॉपर्टी आईडी नंबर डालना होगा। इसके बाद होम पेज से उसकी प्रॉपर्टी आईडी खुल जाएगी। यहां बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जानकारी दिखाई जाएगा।
नगर निगम ने ऑफलाइन आवेदन बंद कर शुरू की ऑनलाइन सुविधा
यदि बकाया है तो उसका तुरंत ऑनलाइन भुगतान करने के साथ ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की त्रुटियों को दूर करने के लिए एनडीसी मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर प्रॉपर्टी आईडी खोलने के बाद उपभोक्ता नाम, रकबा, एरिया, नाम स्थानांतरण, यूनिट्स के रेजिडेंशियल या कमर्शियल कैटेगरी बदलने आदि संबंधित परिवर्तन किया जा सकता है। इनके अलावा प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, बिल व असेसमेंट भी ऑनलाइन निकलवा सकता है। उन्होंने बताया कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल शुरू हो गया है। लोगों आसानी से ऑनलाइन प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं।
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