Aaj Samaj (आज समाज),Defamation Of Property Act,पानीपत : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि सभी राजनैतिक दल डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें और प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा की जा सकती है। यही नहीं इन्हीं स्थानों पर ही केवल प्रचार से सम्बंधित होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं के रेट भी सम्बंधित राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील की कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर, पोस्टर आदि प्रिंट करवाएं उन पर सम्बंधित प्रिंटिंग प्रैस का नाम और पता सहित छपवाने वाले का भी ब्यौरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो निर्धारित एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है।
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