नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अब सीबीआई मिशेल से पूछताछ कर सकेगी। शुक्रवार को अदालत ने सीबीआई को मिशेल से पूछताछ की इजाजत दे दी है। सीबीआई तिहाड़ जेल में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पछताछ कर सकती है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से 20 सितंबर तक इस अर्जी पर जवाब मांगा था। सीबीआई ने अपनी याचिका में जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने भी मांगे थे। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि मिशेल से कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ करने की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि अदालत ने हाल ही में मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इस साल 5 जनवरी को ईडी द्वारा दर्ज मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मिशेल, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा की जा रही मामले की जांच में सामने आए तीन कथित बिचौलियों में से एक है। अन्य दो बिचौलिए गुइदो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं।