Supreme Court On Agusta Westland Scam, (आज समाज), नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में हिरासत में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कथित तौर पर बिचौलिया था और वह इन आरोपों में 6 वर्ष से हिरासत में है। केंद्रीय जांच एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई मामले की जांच कर रही हैं।
तय शर्तों के तहत जमानत पर छोड़ेगी निचली अदालत
मिशेल जेम्स ब्रिटेन का रहने वाला है और उसे दुबई से 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था। दिसंबर 2018 में उसे हिरासत में लिया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि मिशेल जेम्स बीते 6 वर्षों से हिरासत में है, जबकि मामले में अब भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा, कि निचली अदालत मिशेल को तय शर्तों के तहत जमानत पर छोड़ेगी।
हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
पीठ ने कहा कि मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को मिशेल जेम्स ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 3,600 करोड़ रुपए का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है। मामले में सीबीआई व ईडी ने दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। दोनों एजेंसियां मामले में मिशेल जेम्स की भूमिका की जांच कर रही हैं।
2023 में खारिज कर दी थी जमानत याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल ने मांग की थी कि वह मामलों में आधी सजा काट चुका है और उसे इस आधार पर रिहा किए जाए। बीते वर्ष यानी 2024 में उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से मना कर दिया था। इसके बाद पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जवाब मांगा था।
हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले माह 12 जनवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को जेम्स के हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। मिशेल ने याचिका में दावा किया गया था कि उनकी टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जरूरी है और इस टालना संभव नहीं है, क्योंकि वह लगातार इसके कारण बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित हैं।
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