Agriculture And Farmers Welfare Department : ड्रोन पायलट की निशुल्क ट्रेनिंग के लिए द्वितीय फेज की शुरुआत

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इंजीनियर डीएस यादव।
इंजीनियर डीएस यादव।
  • 18 से 45 साल के बेरोजगार एवं किसान कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई
  • आवेदन के लिए वैध पासपोर्ट का होना जरूरी
  • 19 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Aaj Samaj (आज समाज), Agriculture And Farmers Welfare Department, नीरज कौशिक, नारनौल :
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बेरोजगार युवकों व किसानों को कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले ड्रोन के पायलट निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए कृषि विभाग हरियाणा की इंजीनियरिंग विंग के जिला महेंद्रगढ़ के प्रभारी इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि उक्त योजना के तहत वे किसान अथवा बेरोजगार युवा जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है जिनके पास वैध पासपोर्ट है और जो कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह के सदस्य हैं और जिनके पास न्यूनतम मैट्रिक पास की शैक्षणिक योग्यता है वे कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले ड्रोन पायलट के निशुल्क प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक प्रार्थी 9 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विभाग के मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला महेंद्रगढ़ के लिए 6 आवेदकों का चयन उक्त निशुल्क प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

डीएस यादव ने बताया कि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक किसान अथवा बेरोजगार युवा 19 फरवरी 2024 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के विभागीय पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय मूल विवरण परिवार पहचान पत्र पोर्टल से उठाया जाएगा। इसके अलावा आवेदक को अपनी शैक्षिक योग्यता, पासपोर्ट का विवरण दस्तावेजों सहित अपलोड करना होगा। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह के किसान को उप कृषि निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अपलोड करके उसके द्वारा किए गए कार्य का विवरण अपलोड करने के साथ-साथ पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जानकारी भी देनी होगी।

क्या है आवेदन करने की शर्तें

डीएस यादव ने बताया कि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक किसान अथवा बेरोजगार युवा की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वे कम से कम दसवीं पास हो, उनके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और आवेदक अनिवार्य रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह का सदस्य होना चाहिए। एक कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह से केवल एक ही आवेदक का

चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे होगा प्रशिक्षण के लिए अंतिम चयन

डीएस यादव ने बताया कि कृषि विभाग के मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला महेंद्रगढ़ के लिए 6 आवेदकों का चयन इस निशुल्क प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद उप कृषि निदेशक नारनौल एवं सहायक कृषि अभियंता नारनौल द्वारा संयुक्त रूप से आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन के लिए अंक देने के लिए चार श्रेणियां बनाई गई है जिसके तहत आवेदक की आयु, शैक्षिक योग्यता, कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह का सदस्य होने का अनुभव एवं कृषि पृष्ठभूमि हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। उप कृषि निदेशक नारनौल व सहायक कृषि अभियंता नारनौल द्वारा सभी ऑनलाइन आवेदको की मेरिट सूची तैयार की जाएगी परंतु ट्रेनिंग के चयन के लिए प्रार्थी विभाग द्वारा निर्धारित आयु, शैक्षिक योग्यता, कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह का सदस्य होने की सभी शर्तें पूरी करता होना चाहिए। सूची को अंतिम स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अध्यक्ष उपायुक्त होंगे।

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