केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को लिखा पत्र
2026 में लौटेगा अग्निवीरों का पहला बैच
Haryana News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 % आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी को पत्र लिखा है। गृहमंत्री ने पत्र में पुलिस भर्ती में मिलने वाले 10% आरक्षण को बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश की है। अमित शाह के पत्र से साफ है कि अब प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिल सकता है 20% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में लौटेगा। 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा।

बाकि बचे 75 फीसदी युवाओं को प्रदेश में भेज दिया जाएगा। अमित शाह ने सीएम नायब सैनी से अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पॉलिसी भी मांगी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा की थी कि कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। मगर, यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है।

विधानसभा चुनाव के दौरान शाह ने अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देने का किया था वादा

प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान किए

  • हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देगी।
  • ग्रुप बी-सी में आयु की छूट देगी सरकार
  • हरियाणा में अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
  • अग्निवीर के पहले बैंच वालों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी।
  • ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए एक प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा।
  • अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी।
  • अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।
  • स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाए।
  • अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। शर्त ये है कि वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।
  • अग्निवीरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

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