After the CAA, the Congress government of Chhattisgarh reached the Supreme Court against the NIA: सीएए के बाद अब एनआईए के खिलाफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सीएए के खिलाफ रोष और प्रदर्शन देखने को मिला। केरल की सरकार ने तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। अब एक अन्य कानून को लेकर भी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच गई है। जबकि आश्चर्य यह है कि यह कानून कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गया था। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार नपे राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून, 2008 यानी एनआईए एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून, 2008 को चुनौती देने वाली पहली राज्य सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केरल सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दिए जाने के एक दिन बाद यह याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत यह वाद दायर किया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र के साथ विवाद के मामले में राज्य सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून संविधान के अनुरूप नहीं है और यह संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कानून राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के लिए केंद्र एक जांच एजेंसी के सृजन का अधिकार देता है, जबकि यह संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। बता दें कि इस कानून को कांग्रेस नीत यूपीए सरकार लेकर आई थी।