मिहा सिंह, बिलासपुर :
पुलिस ने हरियाण एग्रीकल्चरल डवैलपमैंट बैंक बिलासपुर के फिल्ड़ आफिसर के खिलाफ धोखाधड़ी करने व उपभोक्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सुंदर बहादरपुर गांव के मौहम्मद रफीक पुत्र सादिक के बयान व कोर्ट से जांच आदेश के बाद हरियाणा एग्रीकल्चरल रूरल डवैलपमैंट शाखा बिलासपुर के फिल्ड़ आफिसर रमेश के खिलाफ आई.पी.सी की धारा 4०9, 42०, 467, 468, 471, 5०6 के तहत मामला दर्ज किया हैं। मौहम्मद रफीक ने हरियाण एग्रीकल्चरल डवैलपमैंट बैंक बिलासपुर से वर्ष 2०16 में 4 लाख 92 हजार रुपए का लोन लिया था। जिसकी सभी किस्तें उसने फिल्ड आफिसर रमेश के पास जमा करा दी थी और फिल्ड आफिसर रमेश ने उपभोक्ता को एन.ओ सी भी जारी कर दी थी। मार्च 2०2० में मौहम्मद रफीक के पास डायरेक्ट्रर चीफ हरियाणा एग्रीकल्चरल रूरल डवैलपमैंट के पास से 6 लाख रुपए तुरंत प्रभाव से जमा करने का नोटिस आया और कहा गया की यदि उसने जल्द अदायगी नही की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मौहम्मद रफीक ने बैंक की शाखा बिलासपुर में सम्पर्क किया फिल्ड़ अॉफिसर रमेश की का तबादला नारायणगढ़ हो गया उपभोक्ता ने फोन के माध्यम से फिल्ड़ आफिसर रमेश से सम्पर्क किया गया उसने उसे टरका दिया बार बार सम्पर्क करने पर वह उसे धमकियां देने लगा। थक हार कर उपभोक्ता ने माननीय कार्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी चलर जांच में फिल्ड़ आॅफिसर को दोषी पाया गया। और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी हुए।