सार्वजनिक, निजी व सरकारी संपति पर बिना स्वीकृति के नहीं लगाए जा सकते है विज्ञापन:शांतनु

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Advertisements cannot be placed on public, private and government property without approval: Shantanu
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इशिका ठाकुर,कुरुक्षेत्र :
नियमों की अवहेलना करने पर नियमानुसार की जा सकती है कार्रवाई, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर लगाए जा सकते है पोस्टर, बैनर व होर्डिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट व म्यूनिसिपल लॉ के अनुसार किसी भी निजी या सरकारी संपत्ति पर उसके मालिक की लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगाया जा सकता है। बिना लिखित स्वीकृति के ऐसा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-425, 426, 427 व 433 आदि और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाफ हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट व म्यूनिसिपल लॉ के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

मालिक से पूर्व में लिखित रूप से स्वीकृति लेनी होगी

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव उम्मीदवार बिना सम्पति मालिक की स्वीकृति के पोस्टर, बैनर या स्लोगन आदि नहीं लगा सकता है। ऐसा करने के लिए संबंधित संपत्ति के मालिक से पूर्व में लिखित रूप से स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि संबंधित मालिक से लिखित स्वीकृति के बाद केवल जिला प्रशासन द्वारा चिन्ह्ति किए गए स्थानों पर ही विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या दीवार पर किसी भी प्रकार की लिखावट इत्यादि लगाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रास्तों पर लगाए गए संकेत चिह्न, दिशा निर्देशक, रेलवे स्टेशन के नोटिस बोर्ड या बस टर्मिनल के नोटिस बोर्ड और चस्पा बोर्डों आदि पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है और ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

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