नई दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपसुरम स्थित ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारोंमें ही रहेगा। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2011 को राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करनेका आदेश जारी किया था जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। त्रावणकोर के राजपरिवार ने सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती थी। केरल हाईकोर्टने 2011 में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन और संपत्ति का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने मंदिर के सभी तहखानों को खोलने का भी आदेश दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया था। बता दें कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर ऐतिहासिक मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को लेकर विवाद पिछले नौ साल से शीर्ष अदालत में लंबित था। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था।
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