FARIDABAD NEWS (DR.SANDIP PARASHAR) : जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन फरीदाबाद जिला में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में जिला में पर्यावरण के लिए घातक बेरियम साल्ट वाले पटाखे बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की जिला में अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि जिला में हरित पटाखों को छोडक़र अन्य प्रकार के पटाखों का भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा और उनके पटाखे जब्त कर चालान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं।
जिलाधीश ने बताया कि सीएक्यूएम द्वारा जिला में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व पटाखें जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला फरीदाबाद में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोडकऱ) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में नियमित रूप से भेजेंगे।
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जिलाधीश ने कहा कि हरित पटाखे भी दीपावली पर्व के दिनों और अन्य पर्व जैसे गुरु पर्व आदि के दिन रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर भी निर्धारित समयावधि रात 11.55 से सुबह 12.30 बजे तक ही चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दंडित किया जाएगा। यह आदेश जिला में 22 अक्टूबर, 2024 से लागू होकर 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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